हिमाचल के सीएम वीरभद्र की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन की हत्या मामले में आरोपी हर मेहताब सिंह उर्फ फरीद के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार से ट्रायल शुरू हो गया। पहले दिन केस में दो पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए।
वहीं, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता अदम्य सिंह राठौड़ को गवाही के लिए समन किया हैं। केस की अगली सुनवाई 29 नवंबर को दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। केस में अदम्य की गवाही सबसे अहम मानी जा रही है। हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद के खिलाफ जिला अदालत ने सात नवंबर को ही हत्या की धारा (302) के तहत आरोप तय किए थे। बुधवार से केस का ट्रायल शुरू हुआ।
पहले दिन थाना पुलिस की ओर से एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के बयान दर्ज किए गए। इनमें एक मालखाना मुंशी और दूसरा घटनास्थल का नक्शा बनाने वाला ड्राफ्टमैन था। वहीं, केस में सबसे अहम अब शिकायतकर्ता अदम्य सिंह राठौड़ का बयान माना जा रहा है। वही केस में आई विटनेस भी है।
बता दें कि छह मई को थाना पुलिस ने अदालत में हर मेहताब के खिलाफ चालान दाखिल किया था। इसमें पुलिस ने अदम्य को शिकायतकर्ता और उसके तीन दोस्तों को आई विटनेस बनाया था। इसके अलावा केस में कुल 41 गवाह शामिल हैं।