शहर में पुनर्वास योजना के तहत अब सैकड़ों लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे से मिलने वाले मकानों का लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को नया नोटिफिकेशन जारी कर ईडब्ल्यूएस कोटे से मकान के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत दी है।
अभी तक वर्ष 2004, 2005, 2007 और 2008 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने वाले व्यक्ति को ही फ्लैट का हकदार माना गया था।
अधिकारियों के अनुसार, बायोमिट्रिक सर्वे में नाम होने के बाद भी मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण कई लोगों को फ्लैट का लाभ नहीं मिला।
2004 से 2008 के बीच काफी लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए थे। अब रेजिडेंट्स प्रूफ के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तौर पर लाइसेंस और पासपोर्ट भी प्रूफ के तौर पर मान्य होगा।
चंडीगढ़ सोशल वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन एसएस भारद्वाज और चंडीगढ़ कांग्रेस कालोनी सेल के चेयरमैन शशि शंकर तिवारी ने कहा कि उनकी वर्षों से मांग थी जो प्रशासन ने पूरी कर दी है।
नया नोटिफिकेशन से काफी बेघर लोगों को मकान मिल सकेगा।