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अपील पर सुनवाई तक डीएसपी की सजा सस्पेंड, पुलिस को 27 के लिए नोटिस

Fri, 10 Mar 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : Demo Pic
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को आर्म्स एक्ट में निचली अदालत से सुनाई गई एक साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई तक सस्पेंड कर दिया है। वहीं अदालत ने यूटी पुलिस को अपील पर नोटिस जारी कर 27 मार्च को जवाब दाखिल करने को कहा है।
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निचली अदालत ने पिछली 18 फरवरी को ही राका गेरा को एक साल की कड़ी सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि अदालत ने उनको 10 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। बुधवार को राका गेरा ने अदालत में आपराधिक अपील दाखिल की थी। इस पर वीरवार को एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई।

बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए वकील एसपीएस भुल्लर ने कहा कि जांच करने वाली एजेंसी ने जब राका गेरा के घर पर रेड की थी तो उस समय उनके पास हथियारों का वैध लाइसेंस था। इसका जिक्र पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में पेश किए चालान में नहीं किया। इसकी अनदेखी करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। वहीं केस में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा था कि रिकवरी कहां से हुई है।
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सीबीआई रेड में मिले थे हथियार 

- फोटो : Demo Pic
सीबीआई रेड में मिले थे हथियार 
मोहाली के मुल्लांपुर के केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 की कोठी से राका गेरा को एक लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उसके घर पर छापेमारी की तो काफी मात्रा में हथियार मिले थे।

आरोप के मुताबिक तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 जिंदा कारतूस, प्वाइंट 32 बोर की जर्मन रिवाल्वर, एक डबल बैरल गन, 1237 कारतूस (12 बोर की 881, प्वाइंट 38  बोर के 114 कारतूस, एसएलआर के 114 कारतूस और दो कारतूस स्नाइपर) बरामद हुए थे। सीबीआई इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस में अवैध हथियार रखने की शिकायत दी थी।
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