अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को आर्म्स एक्ट में निचली अदालत से सुनाई गई एक साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई तक सस्पेंड कर दिया है। वहीं अदालत ने यूटी पुलिस को अपील पर नोटिस जारी कर 27 मार्च को जवाब दाखिल करने को कहा है।
निचली अदालत ने पिछली 18 फरवरी को ही राका गेरा को एक साल की कड़ी सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि अदालत ने उनको 10 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। बुधवार को राका गेरा ने अदालत में आपराधिक अपील दाखिल की थी। इस पर वीरवार को एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए वकील एसपीएस भुल्लर ने कहा कि जांच करने वाली एजेंसी ने जब राका गेरा के घर पर रेड की थी तो उस समय उनके पास हथियारों का वैध लाइसेंस था। इसका जिक्र पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में पेश किए चालान में नहीं किया। इसकी अनदेखी करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। वहीं केस में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा था कि रिकवरी कहां से हुई है।