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जातिगत टिप्पणी का मामला: अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली

Fri, 25 Feb 2022 07:14 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

चार फरवरी को हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट में केस लगा तो पुलिस ने बताया कि मुनमुन जांच में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
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मुनमुन दत्ता - फोटो : Instagram
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विस्तार
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एक जाति को लेकर वीडियो अपलोड करने के चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मशहूर अभिनेत्री (टीवी कलाकार) मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उन्हें कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।

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 मुनमुन दत्ता ने एक जाति का नाम लेते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद इस वीडियो को आपत्तिजनक करार देते हुए हरियाणा के हांसी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस वीडियो के बाद देश भर में अनुसूचित वर्ग के लोगों ने आक्रोश दिखाया था। 

शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में अग्रिम जमानत के लिए मुनमुन दत्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची ने कहा कि जिस शब्द का इस्तेमाल याची ने किया था, वह बंगाल में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। याची को इस बात की बिलकुल जानकारी नहीं थी कि यह शब्द किसी जाति विशेष के खिलाफ हो सकता है। 
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याची से यह गलती अनजाने में हुई है और याची उस वीडियो को भी हटा चुकी है। इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि याची को पहले सेशन कोर्ट में जमानत के लिए जाना चाहिए, सीधे हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की जा सकती। इस पर याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। 

हिसार की ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। चार फरवरी को हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट में केस लगा तो पुलिस ने बताया कि मुनमुन जांच में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

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