चंडीगढ़। नगर निगम हाउस की शुक्रवार को होने वाली बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाईलॉज-2026 लागू करने का एजेंडा मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नए बाईलॉज का उद्देश्य शहर में कचरा प्रबंधन को अधिक जवाबदेह, वैज्ञानिक और नियमबद्ध बनाना है। इन्हें केंद्र के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के अनुरूप तैयार किया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस भी विचाराधीन है।
प्रस्तावित बाईलॉज के तहत हर घर, दुकान और संस्थान में गीला, सूखा, सैनिटरी और हेजार्ड वेस्ट अलग-अलग करना अनिवार्य होगा। डोर-टू-डोर कलेक्शन के दौरान केवल अलग किया गया कचरा ही उठाया जाएगा। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। बड़ी हाउसिंग सोसायटी, होटल, अस्पताल और अन्य बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर में ही कचरे का निस्तारण या प्रोसेसिंग करनी होगी। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या मलबा फेंकने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट के निस्तारण के लिए अलग व्यवस्था और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी।
नए बाईलॉज के तहत बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों के लिए भी अलग जिम्मेदारियां निर्धारित होंगी। नगर निगम को यूजर चार्ज, निरीक्षण, नोटिस जारी करने और कार्रवाई के अधिक अधिकार मिलेंगे। साथ ही कचरे की प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और लैंडफिल में जाने वाले कचरे को कम करने पर विशेष जोर रहेगा। निगम का दावा है कि इससे डड्डूमाजरा सहित शहर की वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन प्रस्तावित चार्जेज
2 मरला (50 वर्ग गज) : 100 रुपये
2 से 10 मरला: 200 रुपये
10 मरला से 1 कनाल : 300 रुपये
1 से 2 कनाल: 400 रुपये
2 कनाल से अधिक : 500 रुपये
स्ट्रीट वेंडर: 100 रुपये
छोटी दुकान 200 रुपये
मीडियम दुकान 300 रुपये
बड़ी दुकान/शोरूम 500 रुपये
ढाबा/छोटा रेस्टोरेंट 500 रुपये
मध्यम रेस्टोरेंट 1000 रुपये
बड़ा रेस्टोरेंट - 2000 रुपये
होटल/गेस्ट हाउस -2000 से 5000 (क्षमता के अनुसार)
बैंक/ऑफिस- 200 से 2000
स्कूल/कॉलेज- 1000 से 5000 रुपये
अस्पताल/नर्सिंग होम- 2000 से 10 हजार रुपये
मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल- 5000 रुपये
मॉल/मल्टीप्लेक्स- 5000 रुपये
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बाईलॉज के तहत लगेगा जुर्माना
रेजिडेंशियल सेग्रिगेशन नहीं किया -400 रुपये
-मैरिज पार्टी/हाॅल, लॉन, एग्जीबिशन फेयर 5 हजार वर्ग गज से कम- 500 प्लस 9500
-क्लब, सिनेमा हाॅल, कम्युनिटी हॉल, मल्टीप्लेक्स 5 हजार वर्ग गज से कम- 500 प्लस 14500
नॉन रेजिडेंशियल से सेनिटरी वेस्ट/हॉर्टिकल्चर वेस्ट नहीं करने पर : 500 प्लस 500
रेजिडेंशियल से सीएंडडी वेस्ट नहीं उठाने पर- 500 प्लस 1500
नॉन रेजिडेंशियल से सीएंडडी वेस्ट नहीं उठाने पर -500 प्लस 14500
खुले में कचरा जलाने पर - 500 प्लस 9500
-जला कचरा या वेस्ट वॉटर बॉडी में फेंकने पर- 500 प्लस 24500
-स्ट्रीट वेंडर एसडब्ल्यूएम 2026 का वॉयलेशन करने पर- 500 प्लस 500
-कचरा फेंकने पर- 500 प्लस 14500
-रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रूल फॉलो नहीं करने पर- 500 प्लस 9500
इंस्टीट्यूशन बाईलॉज रूल फॉलो नहीं करने पर- 500 प्लस 49500
-रेस्टोरेंट बाईलॉज रूल फॉलो नहीं करने पर- 500 प्लस 19500
-होटल बाईलॉज का वॉयलेशन पाए जाने पर-500 प्लस 49500
-मैनुफेक्चर एंड ब्रांड ऑनरपर बाईलॉज के तहत -500 प्लस 149500
-इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा बाईलॉज के रूल 13 के तहत 500 प्लस 149500
- ओपन पब्लिक पैलेस पर यूरिन करने पर -200 रुपये
- पब्लिक पैलेस पर गुटका, पान थूकने पर- 500 रुपये
बल्क जनरेटर को सेल्फ डिक्लेरेशन गलत देने पर - 500 प्लस 99500