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अभय चौटाला को जान का खतरा: परिवार और खुद के लिए Z+ सिक्योरिटी मांगी, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

Tue, 02 Dec 2025 01:03 PM IST
नवीन दलाल अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

अभय की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उन्हें 24 घंटे केंद्रीय एजेंसी द्वारा जेड प्लस या जेड सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी केंद्र एजेंसी करे और धमकियों की जांच भी केंद्रीय स्तर पर हो।
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अभय चौटाला। - फोटो : @AbhaySChautala
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विस्तार
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पूर्व विधायक और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने और परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का की शरण ली है। उन्हें पिछले कुछ समय से लगातार अज्ञात व्यक्तियों, विदेशी नंबरों और अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही हैं। चौटाला ने केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है। याचिका में सत्ताधारी दल से जुड़े असमाजिक तत्वों पर गंभीर आराेप लगाए गए हैं।

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अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा से जुड़ी मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। चौटाला ने अपनी याचिका में जान को खतरा बताते हुए जेड प्लस या जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है।

याचिका में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार 15 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक कई बार धमकियां मिलने का दावा किया गया है। चौटाला ने हाईकोर्ट को बताया है कि फोन और व्हाट्सऐप संदेश आए। कॉल करने वालों ने कहा, यह आखिरी चेतावनी है और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। साथ ही याचिका में यह भी आरोप है कि लगातार आवेदन और शिकायतें भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई।
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दायर याचिका में नफे सिंह राठी की हत्या का भी उल्लेख किया गया है और दावा किया गया है कि मामले में अंतरराष्ट्रीय गिरोहों और राजनैतिक विरोधियों की भूमिका की आशंका है। अभय की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उन्हें 24 घंटे केंद्रीय एजेंसी द्वारा जेड प्लस या जेड सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी केंद्र एजेंसी करे और धमकियों की जांच भी केंद्रीय स्तर पर हो।

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