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मालेरकोटला बेअदबीः 'आप' विधायक को मिली बड़ी राहत, नहीं रहेंगे जेल में

Sun, 31 Jul 2016 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, संगरूर(पंजाब)
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आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव - फोटो : अमर उजाला
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मालेरकोटला कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली के महरौली से विधायक नरेश यादव को उस समय बड़ी राहत मिली जब जिला सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
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इससे पहले मालेरकोटला की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसके बाद विधायक नरेश यादव के वकीलों ने 28 जुलाई को संगरूर के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। शनिवार को इसकी सुनवाई थी।

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश अमरजीत सिंह विर्क की अदालत में सुनवाई के दौरान नरेश यादव और शिकायतकर्ता वकीलों के बीच लंबी बहस के बाद न्यायाधीश ने नरेश यादव की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया।
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शाम तक नरेश यादव की रिहाई हो सकती है। विधायक नरेश यादव के वकील हिम्मत सिंह शेरगिल ने कहा कि नरेश यादव की जमानत याचिका को पहले मालेरकोटला की अदालत ने खारिज कर दिया था।
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इस मामले में आरोपी हैं नरेश यादव

आप एमएलए नरेश यादव
नरेश यादव पर मुस्लिम बहुल मलेरकोटला इलाके में तनाव फैलाने के लिए कुरान के पन्ने फाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी विजय कुमार ने खुलासा किया था कि उसे विधायक ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के पास आप विधायक के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।  कुछ दिन पहले विजय कुमार ने बेअदबी मामले में गिरफ्तार के संगरूर जिला अदालत में बयान कलमबद्ध हुए थे। इन्हें सीलबंद लिफाफे में मालेरकोटला कोर्ट भेजा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इन बयानों में मुख्य आरोपी द्वारा आप विधायक नरेश यादव की कुरान बेअदबी मामले में संलिप्तता का खुलासा किया।

इसके बाद ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यादव के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। रविवार को उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें दो दिन के रिमांड पर भेजा गया। फिर उसकी जमानत याचिका खारिज करके एक अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश जारी किए गए थे।
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