सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर में शेल्टर होम के लिए जमीन तलाशने का काम तेजी से शुरू किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखा जाए। शहर में करीब 10 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से 2500 से 3000 इन्हीं महत्वपूर्ण इलाकों में घूमते पाए जाते हैं।
डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाने को कहा गया है। शहर में इस साल अब तक करीब 70 हजार से ज्यादा डॉग बाइट के केस रहे हैं। शेल्टर होम के साथ-साथ शहर में 200 फीडिंग पॉइंट भी प्रस्तावित हैं। इन स्थानों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति होगी।