चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने सेक्टर-22 स्थित रेस्टोरेंट बेहरोज बिरयानी के खिलाफ शिकायत का निपटारा करते हुए शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने रेस्टोरेंट पर ढाई हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही बिरयानी के लिए चुकाई गई कीमत भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस लौटाने के निर्देश जारी किए हैं।
सेक्टर-42 निवासी अभिनव ने आयोग को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसने 10 सितंबर 2023 को स्विगी एप के माध्यम से सेक्टर-22 स्थित रेस्टोरेंट बेहरोज बिरयानी से गुलाब जामुन और पनीर दम बिरयानी का ऑर्डर किया था। जब उसने बिरयानी खाई तो उसमें से बदबू आ रही थी। बिरयानी को जब ठीक से देखा तो उसमें से एक मरा हुआ कीड़ा निकला। उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसने रेस्टोरेंट वालों से बात की तो उन्होंने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया। मजबूरन अभिनव को उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
हालांकि रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वे झूठे व बेबुनियाद हैं। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया। रेस्टोरेंट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए उस पर ढाई हजार का हर्जाना लगाया है।