9455 जेबीटी टीचर्स की भर्ती के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 40 हजार आवेदकों को राहत देते हुए याचक को बड़ा झटका दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी (सीएफएसएल) में कराई गई जांच में गड़बड़ी नहीं मिली है।
लैब ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कहा है कि तकनीकी कारणों से अंकों में फेरबदल हुआ, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति की निजी गलती नहीं है।
इस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि नियुक्ति पर रोक जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। हालांकि रोक नहीं हटाई गई है, लेकिन याचिकाकर्ता को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।