पंजाब गृह विभाग ने राज्य में केंद्रीय, जिला एवं सब जेलों में चार फरवरी को विधानसभा के लिए होने वाले मतदान से 72 घंटे पहले से पोलिंग बूथ तक कैदियों से मुलाकात करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंधी फैसला पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों की ओर से भारतीय चुनाव आयोग से बीती सांय हुई बैठक के बाद लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) केबीएस सिद्धू ने बताया कि चार फरवरी को चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार की ओर से पहले ही छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है।
इस कारण चार फरवरी को भी जेलों में मुलाकात पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि किसी विशेष स्थति में मुलाकात करने की आज्ञा केवल अतिरिक्त डीजीपी (जेल) की स्वीकृति से ही दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को आम स्थितियों में मुलाकातों पर रोक रहती है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर इस रविवार को लोग कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे।