रैबीज वाले कुत्ते के काटने पर एक रिक्शा चालक ने जिला अदालत में नगर निगम के खिलाफ सिविल सूट दाखिल कर 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने की मांग की है। वीरवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।
अदालत में दाखिल केस में वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि निगम की लापरवाही के कारण उसे क्षति हुई है। पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 325 (1) (सी) के तहत नगर निगम अपने कर्त्तव्य पूरा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में वह पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
पीड़ित ने उसे हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा देने की अपील की है। वीरेंद्र को बीते 22 अप्रैल की सुबह 5 बजे कुत्ते ने हमला किया था। उस समय वह सेक्टर-15 डी की मार्केट में सो रहा था।