हाउस टैक्स जमा करने पर 40 प्रतिशत की छूट मिलनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने नगर निगम के30 मार्च के फैसले को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब हाउस टैक्स जमा करने पर 30 जून तक 40 प्रतिशत, 31 जून से 29 जुलाई तक 30 प्रतिशत और 30 जुलाई से 27 सितंबर तक 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नगर निगम ने इस संबंध में पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है।
व्यापारियों को प्रापर्टी टैक्स सेल्फ असेसमेंट के तहत 10% छूट
वहीं, एक अप्रैल से व्यापारियों को भी प्रापर्टी टैक्स सेल्फ अससेमेंट स्कीम के तहत 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट भी 30 जून तक जारी रहेगी। नगर निगम के अंतगर्त आने वाले सभी कालोनियां और गांव के घरों को हाउस टैक्स से पहले की तरह छूट जारी रहेगी।
यहां जमा करवा सकते है पर हाउस टैक्स
शहरवासी ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के साथ ही नजदीकी ई संपर्क सेंटर पर हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। हाउस टैक्स के लिए फार्म नगर निगम की टैक्स ब्रांच और बैंकों की शाखाओं से निशुल्क मिलेंगे। जो लोग 180 दिन तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा।
जोन-1 में शामिल सेक्टर
सेक्टर-1 से 19 तक, सेक्टर-26, 26(ई), सेक्टर-27 और सेक्टर-29
जोन-2
सेक्टर-20,21,22,23,24,25,29,30,31 से 38, 38 वेस्ट, मनीमाजरा, हाउसिंग कांप्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, औद्योगिक एरिया के फेज-1,2 के साथ साथ नगर निगम के जितने भी शॉप कम फ्लैट्स है।
जोन-3
सेक्टर-30, 40, 41 से 56 तक, सेक्टर-61 और 63 का रिहायशी इलाका
- सेक्टर-44 डी के एमआईजी फ्लैट में रहने वाले हर धारक को प्रति साल 601 रुपये अदा करना होगा
- सेक्टर-38 वेस्ट के एचआईजी फ्लैट मालिकों को हर साल 1535 रुपये अदा करना होगा।
- सरकारी मकानों में रहने वालों को राहत दी गई है। बेशक प्रशासन ने यहां पर हाउस टैक्स की बजाय सर्विस चार्ज लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसका भुगतान प्रशासन ही नगर निगम को करेगा, क्याेंकि शहर के सरकारी मकान प्रशासन के अंतर्गत हैं। सर्विस चार्ज हाउस टैक्स के रेट के मुकाबले में 75 प्रतिशत है।
राजीव गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि शहरवासियों को पिछले साल की तरह हाउस टैक्स में 20 से 40 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लागू कर दिया गया है। लोगों ने इस सुविधा का फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है।