फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चंडीगढ़ : प्रशासन की संपत्तियों पर बकाया है 27 करोड़ का टैक्स, निगम ने नोटिस जारी कर दी ये चेतावनी

Fri, 26 Mar 2021 02:07 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो नवदीप मिश्रा, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • चंडीगढ़ प्रशासन पर बकाया था 57 करोड़ का संपत्ति कर 
  • समायोजन के बाद बचे 27 करोड़, जीएमएसएच-16 पर ही 91 लाख का बकाया 
  • निगम ने दी चेतावनी, पैसा न चुकाया तो संपत्ति होगी सील
विज्ञापन
चंडीगढ़ नगर निगम - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चंडीगढ़ में समायोजन के बावजूद प्रशासन पर संपत्ति कर के 27 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन संपत्तियों में जीएमएसएच-16, नया सचिवालय, पब्लिक हेल्थ विभाग और आर्ट गैलरी शामिल हैं। नगर निगम ने प्रशासन को नोटिस जारी कर संपत्ति कर न देने पर संपत्तियों को सील करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि बकाए के बावजूद निगम ने आज तक किसी सरकारी संपत्ति को सील नहीं किया है।

विज्ञापन


प्रशासन को नगर निगम ने 57 करोड़ की संपत्ति कर का नोटिस जारी किया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से कर का समायोजन कराया गया। इसके बावजूद 27 करोड़ रुपये बकाया हैं। अकेले जीएमएसएच-16 पर 91 लाख रुपये बकाया हैं।


निगम ने नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि अगर कर जमा नहीं किया गया तो संपत्ति को सील कर दिया जाएगा। इससे पहले निगम ने पंजाब यूनिवर्सिटी को भी 13 करोड़ 62 लाख 90 हजार रुपये का नोटिस जारी किया था। उसका भी अभी भुगतान नहीं हुआ है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

55 करोड़ के कर की वसूली का लक्ष्य

निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 55 करोड़ के कर वसूली का लक्ष्य रखा है। इसमें 45 करोड़ व्यावसायिक संपत्ति और 15 करोड़ आवासीय संपत्तियों से आने हैं। वहीं निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 53 करोड़ के कर वसूली का लक्ष्य रखा था, जिसमें निगम लक्ष्य से आगे निकल गया है। राजस्व बढ़ाने के लिए निगम मार्च से पहले सभी बकाया करों की वसूली चाहता है। 

शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वालों पर संपत्ति कर लगता है। इस समय शहर में एक लाख से ज्यादा इमारतें हैं, जिन पर संपत्ति कर लगता है। शहर में 26 हजार व्यावसायिक व 70 हजार आवासीय इमारतें हैं।

सेल्फ असेसमेंट योजना के साथ ले सकते हैं कर में लाभ
नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से दो माह के अंदर संपत्ति कर जमा कराने पर 10 से 20 फीसदी की छूट मिलेगी। नगर निगम सेल्फ असेसमेंट स्कीम योजना के अंतर्गत आवासीय संपत्ति पर 20 और व्यावसायिक संपत्ति कर जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। 31 मई के बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त संपत्ति कर के साथ 12 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा।
खत्म होते वित्तीय वर्ष में निगम ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा तैयार कर लिया है। जिन भवनों का संपत्ति कर जमा नहीं हुआ है उन्हें नोटिस जारी किया है। इसी क्रम में पीयू व प्रशासन को भी नोटिस जारी किया है।  - अनिल गर्ग, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें