बीए फाइनल ईयर के 21 वर्षीय स्टूडेंट ने ऐसा काम किया कि कोर्ट ने उसे अनोखी सजा सुनाई, जिसे उसने बड़ी शिद्दत के साथ पूरा भी किया। मामला चंडीगढ़ का है।
एलांते मॉल स्थित एक रेस्त्रां में बिना लाइसेंस खाना सर्व करने के मामले में जिला अदालत ने मालिक को फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की धारा 63 के तहत दोषी पाया है।
सीजेएम कोर्ट ने रेस्त्रां मालिक अमनदीप सिंह (21) को अदालत चलने तक कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा दी। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अमनदीप शहर के एक कॉलेज में अभी बीए फाइनल ईयर का छात्र है।