फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चंडीगढ़ कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 2021 में की थी दरिंदगी

Fri, 22 Sep 2023 01:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके पांच बच्चे हैं। इनमें 14 वर्षीय पीड़िता दूसरे नंबर की संतान है। 30 अप्रैल को उनकी बेटी कबाड़ बीनने के लिए घर से निकली थी। कुछ देर बाद उनका बेटा घर आया और बताया कि उसकी बहन कबाड़ इकट्ठा करने के लिए उसके साथ नहीं थी। इसके बाद उन्हें बेटी रोती हुई मिली और उसने पूरी बात बताई।
विज्ञापन
court Order
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। 21 वर्षीय दोषी मूलरूप से बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला है। 30 अप्रैल 2021 को सेक्टर-11 थाना पुलिस ने 14 वर्षीय पीड़ित नाबालिग की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 

विज्ञापन


महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके पांच बच्चे हैं। इनमें 14 वर्षीय पीड़िता दूसरे नंबर की संतान है। 30 अप्रैल को उनकी बेटी कबाड़ बीनने के लिए घर से निकली थी। कुछ देर बाद उनका बेटा घर आया और बताया कि उसकी बहन कबाड़ इकट्ठा करने के लिए उसके साथ नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बेटी को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें पास की ही एक झुग्गी से उसकी आवाजें सुनाई दीं। 

यह भी पढ़ें: अमृतसर: रूठ कर मायके आई पत्नी नहीं मानी तो पति ने पहले किया हवाई फायर, फिर उठाया खौफनाक कदम
विज्ञापन


वह झुग्गी के पास पहुंची तो देखा कि बेटी रोते हुए बाहर आ रही है। पूछने पर उसने बताया कि जब वह कबाड़ बीनने जा रही थी तो दोषी युवक ने उसे पकड़ लिया और झुग्गी के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। दोषी को स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया।
विज्ञापन


बाद में पुलिस ने पीड़ित किशोरी और आरोपी का मेडिकल करवाया। पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। गवाहों के भी बयान दर्ज हुए। जांच पूरी होने के बाद अदालत में कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद मुकद्दमे के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें