नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। 21 वर्षीय दोषी मूलरूप से बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला है। 30 अप्रैल 2021 को सेक्टर-11 थाना पुलिस ने 14 वर्षीय पीड़ित नाबालिग की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके पांच बच्चे हैं। इनमें 14 वर्षीय पीड़िता दूसरे नंबर की संतान है। 30 अप्रैल को उनकी बेटी कबाड़ बीनने के लिए घर से निकली थी। कुछ देर बाद उनका बेटा घर आया और बताया कि उसकी बहन कबाड़ इकट्ठा करने के लिए उसके साथ नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बेटी को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें पास की ही एक झुग्गी से उसकी आवाजें सुनाई दीं।
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वह झुग्गी के पास पहुंची तो देखा कि बेटी रोते हुए बाहर आ रही है। पूछने पर उसने बताया कि जब वह कबाड़ बीनने जा रही थी तो दोषी युवक ने उसे पकड़ लिया और झुग्गी के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। दोषी को स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया।
बाद में पुलिस ने पीड़ित किशोरी और आरोपी का मेडिकल करवाया। पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। गवाहों के भी बयान दर्ज हुए। जांच पूरी होने के बाद अदालत में कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद मुकद्दमे के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई।