हरियाणा सरकार ने अपनी सेवाओं में पहली अप्रैल, 2013 से अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मचारियों को सीनियरिटी के साथ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा गत 30 जनवरी की बैठक में पी. राघवेंद्रा राव समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति के आधार पर लिया था।
उन्होंने बताया कि जहां तक रोस्टर प्वाइंट्स का सवाल है, संबंधित श्रेणी के लिए जारी पूर्व के निर्देश में वर्णित स्थिति बनी रहेगी। सरकार की ओर से शुक्रवार को इस आशय की एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।