हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के तहत लगे कर्मचारियों को 10 पेड कैजुअल लीव (सीएल) तथा 10 पेड सिक लीव (एसएल) देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी को ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही ये छुट्टियां देय होंगी। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी अपनी नीति में तदनुसार संशोधन करने के लिए कहा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-1के तहत सरकार सेवा प्रदायगी के लिए निजी एजेंसियों को लगाती है।
निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान पंजाब दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के अन्तगर्त आते हैं, जहां कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 7 पेड कैजुअल लीव तथा 7 पेड सिक लीव का प्रावधान है। ऐसी एजेंसियों या प्रतिष्ठानों को श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गये हैं। निजी एजेंसी या प्रतिष्ठान में लगे कर्मचारी को ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही ये छुट्टियां देय होंगी।