सर्वे में दिखाना होगा आवंटन पत्र व पहचान पत्र
सीएचबी ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के समय जो भी व्यक्ति फ्लैट में रह रहा होगा, उसे फ्लैट का आवंटन पत्र और अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर घर में आवंटी मौजूद नहीं होगा तो परिवार का कोई अन्य सदस्य भी दस्तावेजों को दिखा सकता है। हालांकि उसे आवंटी के साथ अपने रिश्ते के सुबूत को दिखाना होगा। आवंटित फ्लैट में दोस्त, रिश्तेदार व अन्य रह सकते हैं लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। वह स्थायी निवासी नहीं हो सकते। हालांकि उस स्थिति में भी आवंटी का साथ में रहना अनिवार्य होगा। अगर वह नहीं होगा तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
जो फ्लैट रद्द होंगे, उसे योग्य लोगों को देने की योजना
किसी भी मामले में नियमों के उल्लंघन की स्थिति में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड फ्लैट के आवंटन को रद्द कर पजेशन को वापस ले सकता है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे सर्वे में जो भी मकान खाली होंगे, उन्हें अन्य योग्य लोगों को आवंटित किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वह सीएचबी के इस सर्वे में सहयोग करें। सीएचबी की तरफ से जो भी कर्मचारी आएगा, उसे पास पहचान पत्र जरूर मौजूद होगा।
सीएचबी की टीमें ये करेंगी जांच
- फ्लैट किसे आवंटित किया गया था, क्या वह अभी भी रह रहा है। फ्लैट को बेचा या किराए पर तो नहीं दिया गया।
- आवंटी हर महीने किराया जमा कर रहा है या नहीं, उसके फ्लैट का किराया बकाया तो नहीं है।
स्मॉल फ्लैट्स के तहत आवंटित
- सेक्टर-49सी में 1024
- सेक्टर-38वेस्ट में 1120
- रामदरबार में 576
- धनास में 8448
- मौलीजागरां-2 में 1568
- मलोया में 4960