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गोली मारकर मां-बेटे की हत्या के मामले में 16 दोषियों को उम्रकैद, हथियार से लैस होकर बोला था हमला

Fri, 22 Nov 2019 01:56 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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बरवाला के गांव बालक निवासी सुधन देवी और उसके बेटे कुलदीप की हत्या के मामले में गुरुवार को एडीजे सीमा सिंघल की कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई व जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि बरवाला के गांव बालक निवासी सुरेश कुमार ने जुलाई 2014 को बरवाला थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि शाम करीब छह बजे वह अपनी मां सुधन देवी, भाई कुलदीप और सुरेंद्र के साथ घर ही था कि उसी दौरान कुछ लोगों ने हथियारों से लैस होकर उन पर हमला कर दिया। 

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हमले में उसकी मां सुधन देवी और भाई कुलदीप की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी और भाई सुरेंद्र घायल हो गया था। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया था कि करीब दो माह पूर्व उसके भांजे देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव बालक निवासी सोनू की हत्या कर दी थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने साजिश रचकर उसकी मां व भाई की हत्या की है। मामले में पुलिस ने पीड़ित सुरेश की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर केस दर्ज किया था।

इन्हें हुई सजा
इस मामले में शमशेर सिंह, सतवीर, राजबीर, राकेश, सुमित, ईश्वर, सुभाष, अमित, राजेंद्र सिंह, रमेश कुमार, विजय, राजकुमार, भूप सिंह उर्फ मोपल, अनिल, वीरेंद्र उर्फ बंटी, सुशील उर्फ शीलू को सजा सुनाई।

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यह हुई सजा

सभी 16 आरोपियों को धारा 302 और 149 के तहत उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर 2-2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 307 और 149 के तहत 10-10 साल की सजा और 30-30 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा। 

इसके साथ ही धारा 449 व 149 के तहत 5-5 साल की सजा और 15-15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। वहीं धारा 450 व 149 के तहत 3-3 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 माह की सजा काटनी होगी।

धारा148 के तहत भी 3-3 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा सुशील उर्फ शीलू और भूप सिंह उर्फ मोपल को आर्म्स एक्ट के तहत भी 3-3 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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