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जाट आंदोलन: आगजनी मामले की सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई

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जाट आंदोलन: आगजनी मामले की सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई
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कोर्ट में सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से हुए पेश
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में वीरवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। जेल में बंद आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जबकि जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों ने प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में हाजिरी लगाई। सुनवाई के दौरान कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
जून में हुई सुनवाई के दौरान चालान पेश किया गया था, जिसकी स्क्रूटनी जारी है। कोर्ट में सीबीआई ने 51 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले में 34 आरोपी जमानत पर हैं, जबकि छह आरोपी जेल में बंद हैं। अन्य 11 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। 27 सितंबर की सुनवाई के दौरान आरोपियों को चार्जशीट की कापी भी दी जा चुकी है।
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बता दें कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर आगजनी, लूटपाट व तोड़फोड़ हुई थी। यह मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीबीआई की ओर से पंचकूला कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में 11 और आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं।
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