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जाट आंदोलन आगजनी मामले की सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई

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जाट आंदोलन आगजनी मामले की सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई
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- सभी आरोपी कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से हुए पेश
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में सोमवार को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। जेल में बंद आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जबकि जमानत पर चल रहे आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सोमवार की सुनवाई के दौरान कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई अब आठ अक्तूबर को होगी।
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पिछली सुनवाई में सीबीआई जज कपिल राठी की कोर्ट ने 51 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले में 34 आरोपी जमानत पर हैं, जबकि छह आरोपी जेल में बंद हैं। अन्य 11 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। 27 सितंबर की सुनवाई के दौरान आरोपियों को चार्जशीट की कापी दी जा सकती है। बता दें कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर आगजनी, लूटपाट व तोड़फोड़ हुई थी। यह मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अब हाल ही में सीबीआई की ओर से पंचकूला कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में 11 और आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं।
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