अब पालतू कुत्ते का लाइसेंस बनवाने में देरी पर भुगतना होगा हर्जाना
लाइसेंस लेने में अगर एक महीने की देरी होने पर रोजाना 50 रुपये का लगेगा जुर्माना
- नगर निगम ने जारी किए निर्देश, अब तक महज 11 लोगों ने लाइसेंस के किए आवेदन
- पंचकू ला के सेक्टरों में कुल 807 पालतू कुत्ते हैं जिसमें से अकेले सेक्टर-सात में 96
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
पेट डॉग्स का लाइसेंस बनवाने में देरी करने वाले मालिकों को अब जुर्माना भरना होगा। नगर निगम की ओर से किए गए सर्वे के दौरान शहर में कुल 1748 पालतू कुत्ते सामने आए, जिनके लाइसेंस बनाए जाने हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद पालतू जानवर के वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य ब्यौरा भी गले में लगाया जाएगा। लेकिन लाइसेंस लेने में अगर एक महीने की देरी होती है तो इसके बाद पालतू कुत्ते के मालिक से रोजाना 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए आवेदन के लिए लोगों को एक महीने का वक्त दिया है, लेकिन अगर इस तारीख के बाद लाइसेंस के लिए आवेदन में देरी होती है मालिक पर रोजाना 50 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
कुछ दिन पहले भी नगर निगम ने लाइसेंस के लिए आवेदन मंगवाए थे, लेकिन अब तक महज 11 ही आवेदन मिले हैं। पंचकूला के सेक्टरों में कुल 807 पेट डॉग्स हैं, जिनमें सेक्टर-सात में इनकी संख्या सर्वाधिक 96 हैं। सेक्टर-10 में 85 जबकि सेक्टर-12 में 75 और सेक्टर-15 में 41, सेक्टर-16 में 49 हैं। मदनपुर और सेक्टर-23 में पेट डॉग्स की संख्या दो-दो हैं।
जागरूक करने के साथ-साथ होगा जुर्माना भी
नगर निगम के कमिश्नर राजेश जोगपाल ने बताया कि पेट डॉग्स के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। लाइसेंस जारी करने से उनके वैक्सीनेशन के अलावा तमाम जानकारियां भी होंगी। इससे कोई व्यक्ति अगर डॉग बाइट का शिकार भी हो जाता है तो उसे भी सभी जानकारी मुहैया कराई जा सकेंगी। लाइसेंस में देरी करने वालों पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी किया जाएगा।
साथ ही नगर निगम की ओर से लोगों को इस बारे में भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह वह स्ट्रे या पेट डॉग से बच सकते हैं। अगर, शिकार हो जाएं तो क्या करना चाहिए। निगम आयुक्त ने बताया कि जल्द ही स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया गया है।