चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार तस्कर को दोषी करार देते 15 साल की कैद और 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सेक्टर-45 के रहने वाले रोहित सिंगला को अदालत ने बीते सप्ताह एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया था। इस मामले में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने करीब 6 साल पहले 2017 में रोहित सिंगला को 26 नशीले इंजेक्शन और चरस के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था।
दर्ज मामले के मुताबिक 12 जुलाई 2017 को पुलिस सेक्टर-45 के एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। जब पुलिस सेक्टर-45 की रेहड़ी मार्केट के पास पहुंची तो उन्हें सामने से एक शख्स आता दिखा। शक के आधार पर तलाशी ली गई तो 200 ग्राम चरस और 26 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे।