चंडीगढ़। जिला अदालत ने एक युवक की आंखों पर हमले के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इस हमले में युवक की आंख की रोशनी चली गई थी। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान डड्डूमाजरा कॉलोनी के रहने वाले गौरव और दीपू के रूप में हुई हैं। इस मामले में मलोया थाना पुलिस ने साल 2019 में पीड़ित की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
दोषियों के वकील ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि उन पर झूठा केस दर्ज किया गया था। इसके साथ पुलिस ने 40 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज की। मामले में पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित हर्ष ने बताया कि डड्डूमाजरा में अपनी दादी से मिलने जाता था। घटना वाले दिन 16 फरवरी 2019 को भी वह अपनी दादी से मिलने गया हुआ था लेकिन वहां आरोपी दीपू और गौरव भी आ पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने बहस शुरू कर दी, तभी दीपू ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गौरव ने उसकी आंख पर रॉड मार कर घायल कर दिया। इस हमले में उसकी बाईं आंख की रोशनी चली गई।