चंडीगढ़। ग्राहक से सामान खरीदने पर उससे कैरी बैग के पैसे वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर-35 स्थित मिनीसो इंडिया को कैरी बैग के 12 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी पर पांच सौ रुपये और अदालती खर्चे के तौर पर पांच सौ रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। सेक्टर-35डी निवासी तान्या सहगल ने मिनिसो इंडिया कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता महिला ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसने मिनीसो इंडिया स्टोर से 30 मार्च 2022 को सामान की खरीदारी की थी। जब वह सामान का बिल करवाने गई तो उनका बिल 1,380 रुपये हुआ। इसमें स्टोर द्वारा 12 रुपये कैरी बैग के जोड़े गए। शिकायतकर्ता ने सामान के साथ कैरी बैग के 12 रुपये जोड़ने का विरोध किया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। महिला ने कैरी बैग समेत सामान की 1,380 रुपये की पेमेंट की। महिला ने शिकायत में बताया कि किसी सामान को खरीदने पर कैरी बैग उसके साथ मुफ्त में दिया जाता है, वह सामान का हिस्सा होता है। स्टोर को इसके अलग से पैसे नहीं वसूलने चाहिए। महिला ने आरोप लगाया कि मिनिसो इंडिया स्टोर द्वारा उससे अवैध रुप से कैरी बैग के पैसे वसूले गए।