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पंजाब में 30 जून तक रहेगी पाबंदी: कोरोना से 12 की मौत, 341 पॉजिटिव मिले, लुधियाना में डेल्टा प्लस की दस्तक

Sat, 26 Jun 2021 12:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब सरकार ने 30 जून तक कोरोना की वजह से लागू मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। वहीं कुछ राहत भी दी है। अब बिना एसी वाली बसों में पूरी क्षमता के साथ यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। लेकिन कोई खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकता है। उधर, लुधियाना में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क है।
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कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेता स्वास्थ्य कर्मी। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
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पंजाब में शुक्रवार को कोरोना महामारी के कारण 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 341 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 15956 तक पहुंच गई है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 1676 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट, 114 मरीजों को वेंटिलेटर और 373 मरीजों को लेवल 3 की सुविधा प्रदान की गई है।

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स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को 768 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। बीते 24 घंटे के दौरान जिन 12 मरीजों की मौत हुई है, उनमें मोगा, गुरदासपुर, संगरूर में 2-2 और फाजिल्का, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, मुक्तसर साहिब और तरनतारन में 1-1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। 

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन 341 नए केसों की पुष्टि हुई है, उनमें लुधियाना में 43, बठिंडा में 33, अमृतसर में 30, गुरदासपुर में 29, जालंधर में 26, होशियारपुर में 23, मोहाली में 21, फिरोजपुर में 20, पटियाला में 17, फरीदकोट में 16, मुक्तसर में 15, फाजिल्का में 13, मानसा में 12, संगरूर में 8, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन में 7-7, रोपड़ में 4, बरनाला व नवांशहर में 3-3, कपूरथला व मोगा में 2-2 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है।

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पंजाब में कोविड प्रतिबंध 30 जून तक

पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में लागू प्रतिबंधों के साथ अब तक दी गई छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया है। आईईएलटीएस कोचिंग संस्थानों को खोलने की भी इजाजत दी है। इसके लिए शर्त रहेगी कि शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगा होना चाहिए। 

रात्रि और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 8 से सुबह 5 बजे तक बेवजह घर से बाहर घूमने पर पाबंदी रहेगी। वहीं, शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। हालांकि सरकार के पिछले आदेश के तहत दी गईं सभी आवश्यक गतिविधियों में छूट 30 जून तक लागू रहेगी।

शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा नान-एसी बसें क्षमता के अनुसार संचालित हो सकेंगी, हालांकि इनमें खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। एसी बसें अधिकतम 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ संचालित हो सकती हैं। 

ये अभी बंद रहेंगे
  • बार, पब और अहाते बंद रहेंगे 
  • स्कूल-कॉलेज भी नहीं खुलेंगे
लुधियाना : मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट   
उधर, लुधियाना के गांव जंड़ में 65 वर्षीय व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। हालांकि यह व्यक्ति ठीक होकर घर में है लेकिन स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। व्यक्ति का 13 जून को अहमदगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल लिया था। इस सैंपल को जांच के लिए पटियाला भेजा गया था। इसमें कोरोना पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। 
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