पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में लागू प्रतिबंधों के साथ अब तक दी गई छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया है। आईईएलटीएस कोचिंग संस्थानों को खोलने की भी इजाजत दी है। इसके लिए शर्त रहेगी कि शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगा होना चाहिए।
रात्रि और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 8 से सुबह 5 बजे तक बेवजह घर से बाहर घूमने पर पाबंदी रहेगी। वहीं, शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। हालांकि सरकार के पिछले आदेश के तहत दी गईं सभी आवश्यक गतिविधियों में छूट 30 जून तक लागू रहेगी।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा नान-एसी बसें क्षमता के अनुसार संचालित हो सकेंगी, हालांकि इनमें खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। एसी बसें अधिकतम 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ संचालित हो सकती हैं।
ये अभी बंद रहेंगे
- बार, पब और अहाते बंद रहेंगे
- स्कूल-कॉलेज भी नहीं खुलेंगे
लुधियाना : मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट
उधर, लुधियाना के गांव जंड़ में 65 वर्षीय व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। हालांकि यह व्यक्ति ठीक होकर घर में है लेकिन स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। व्यक्ति का 13 जून को अहमदगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल लिया था। इस सैंपल को जांच के लिए पटियाला भेजा गया था। इसमें कोरोना पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी।