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अगर 1000 वर्ग गज से कम है भूमि तो हरियाणा में नहीं खोल सकेंगे प्ले वे स्कूल

Wed, 03 Feb 2021 01:59 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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स्कूल बैग टांगे बच्चे (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्ले वे स्कूल खोलने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि की उपलब्धता को अनिवार्य कर दिया है। अगर इससे कम भूमि है तो प्ले वे स्कूल नहीं खोल सकेंगे। इससे स्कूल संचालकों की नींद उड़ी हुई है।

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महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्ले वे स्कूल को लेकर 28 दिसंबर 2020 को पत्र जारी कर यह शर्त लागू की है। जिसका अब निजी स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं। चूंकि, इस शर्त का पालन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। प्राइवेट स्कूल संघ ने रोज नए-नए नियम लागू करने पर कड़ा एतराज जताया है। 

संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने विभाग के इस नियम पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी प्रदेश सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्ले वे स्कूलों के लिए एक हजार गज का नियम बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि प्राइमरी एग्जिस्टिंग स्कूल खोलने के लिए 350 वर्ग मीटर और प्ले वे स्कूल के लिए एक हजार गज का नियम बनाया गया है। इससे ऐसा लगता है कि महिला एवं बाल विभाग के अधिकारी सरकार के बेसिक एजुकेशन के प्रोजेक्ट प्रदेश में लागू नहीं होने देना चाहते।
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विभाग के प्ले वे स्कूल खोलने के भूमि नियम को देखते हुए एनसीआर व बड़े शहरों की बात करें तो कोई भी करोड़ों रुपये की जमीन खरीदकर प्ले वे स्कूल खोलने का काम नहीं करेगा। कुंडू ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिक्षा को लेकर प्रदेश भर में जिस तरह बदलाव लाना चाहते हैं, विभाग के इस नियम से वह सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार व शिक्षा विभाग ने इस संबंध में ध्यान नहीं दिया तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। जल्दी इस मुद्दे को सीएम व शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। 

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