हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां) की अधिसूचना में संशोधन करते हुए पूर्व सैनिकों को आवासीय मकानों पर संपत्ति कर में शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव पी राघवेंद्र राव ने बताया कि सेवारत सैनिकों, अर्धसैनिक बल के कर्मी तथा भूतपूर्व सैनिकों, अर्ध-सैनिकों अथवा उसके पति/पत्नी, मृत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व केंद्रीय अर्ध-सैनिक बल के कर्मी के परिवारों के स्वामित्व वाले आवासीय मकानों को संपत्ति कर में शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
बशर्ते वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखते हों और इसमें स्वयं निवास कर रहे हों और मकान का कोई भाग किराए पर नहीं दे रखा हो।