नाबालिग बच्ची से दुराचार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस साहनी की अदालत ने सोमवार को बापूधाम के पड़ोसी रोहताश को दस साल की कैद सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 13 हजार जुर्माना किया। बापूधाम निवासी 11 वर्षीय बच्ची 15 जून 2013 को अपने पड़ोसी रोहताश के घर से पानी लेने के लिए गई थी।
बच्ची को अकेला पाकर रोहताश ने कमरे को बंद कर उसके साथ दुराचार किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने रोहताश पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।