प्रापर्टी टैक्स जमा कराने में ढिलाई बरतने वालों को नगर निगम की ओर से जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे।
15 फरवरी तक टैक्स जमा कराने वालों को बकाया टैक्स पर 30 फीसदी की छूट दी गई, लेकिन अब भी हजारों प्रापर्टी मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं जमा कराया है।
निगम अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। अब उन्हें रियायत का भी फायदा नहीं मिलेगा और सरचार्ज भी चुकाना पड़ेगा।
प्रापर्टी टैक्स का बकाया चुकाने के लिए सरकार की ओर से 30 फीसदी की छूट दी गई थी। लोगों की सुविधा के लिए तीन बार अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई।
इसके बावजूद करीब 40 फीसदी प्रापर्टी मालिकों ने अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया। नगर निगम के गठन के बाद से टैक्स बकाया पर छूट के बावजूद रकम नहीं चुकाने वालों पर अब नगर निगम की ओर से सख्ती बरती जाएगी।