फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा: इन 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य, अस्पतालों में पहुंचेंगी 1.10 लाख रैपिड टेस्टिंग किट

Sat, 11 Apr 2020 12:47 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
कोरोना वायरस - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

हरियाणा सरकार ने कोरोना का निर्णायक रूप से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों में तेजी लाते हुए आज विशेष रूप से हॉटस्पॉट में बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग के लिए 1.10 लाख रैपिड टेस्टिंग किट खरीदने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 3-प्लाई मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 200 एमजी, एन-95 मास्क, पीपीई किट और वीटीएम मीडिया समेत आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कोई कमी नहीं है।

विज्ञापन


स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एचएमएससीएल राज्य के विभिन्न अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों को स्टॉक की आपूर्ति कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कल यह निर्णय लिया गया है कि निजी मेडिकल कॉलेज भी एचएमएससीएल से सामग्री खरीद सकते हैं। सरकार ने अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और पंचकूला में पीपीई किट, एन-95, मास्क, वीटीएम, दस्ताने, ट्रिपल लेयर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं। 

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के उक्त जिला अस्पतालों में जल्द ही 1702202 थ्री प्लाई मास्क, 61420, 500 एमएल वाली सैनिटाइजर बोतल, 862700 एन-95 मास्क, 488887 पीपीई किट्स, 845578, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन व 1630 वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

हॉटस्पॉट में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य

हरियाणा में कोरोना का केंद्र बिंदु बने जिलों में लोग अब बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने घर से बाहर जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के हॉटस्पॉट वाले जिलों नूंह, पलवल, फरीदाबाद व गुरुग्राम में यह आदेश शुक्रवार सुबह 9 बजे से लागू हो गए। सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेश वासियों से घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क पहनने या कपड़े से मुंह ढककर ही निकलने की अपील की है। 

सीएम ने कहा है कि इससे उनका ही फायदा। मुंह ढका रहेगा तो संक्रमण से बचे रहेंगे। हॉटस्पॉट वाले जिलों में आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट व बफर जोन वाले क्षेत्रों में भी लोगों को मास्क पहनकर या मुंह ढककर ही घर से बाहर निकलना होगा। 

सरकार ने गुरुवार को ही सभी जिलों के डीसी को कोरोना को मात देने के लिए कंटेनमेंट योजना बनाकर धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए थे। जिला आपदा प्रबंधन समितियां पहले ही डीसी को सारी शक्तियां प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर चुकी हैं। हॉटस्पॉट वाले जिलों के डीसी ने मास्क पहनना अनिवार्य करने के आदेशों से सरकार को उनकी प्रति भेजकर अवगत करा दिया है। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सरकार व प्रशासन के आदेशों का पालन करें। सामाजिक दूरी व मास्क पहनना उनके हित में ही है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें