स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने पर आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने जिलाधिकारी से इसमें शिथिलता बरतने का अनुरोध किया है। प्रधानाचार्यों ने तर्क रखा कि आईसीएसई बोर्ड के नियमों के अनुसार स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश 59 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता है।
जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने इस तथ्य को ध्यान में रखते आईसीएसई बोर्ड से संचालित स्कूल या अन्य कोई स्कूल जो विभिन्न जरूरी परिस्थितियों से स्कूल संचालित करना चाहते हैं, उन्हें सशर्त अनुमति दी है।
11.30 तक करना होगा स्कूल बंद
डीएम ने निर्देश दिए कि ऐसे स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य स्कूलों को हर हालत में पूर्वाह्न 11.30 बजे तक बंद करना सुनिश्चित करें। स्कूल में स्वच्छ जल उपलब्ध हो और छायादार स्थल में कक्षा लगाने की व्यवस्था करें।
उल्लेखनीय है कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को सूचना दी थी कि राज्य के मैदानी इलाकों में अगले 48 घंटे में भीषण ग्रीष्म लहर का वातावरण बनेगा।
इसके मद्देनजर डीएम ने सोमवार शाम जिले के मैदानी क्षेत्रों में सभी शासकीय, अशासकीय, निजी स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थानों में 18 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने के आदेश दिए थे।