डीयू में स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिला प्रक्रिया को केंद्रीयकृत करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने डीयू को नोटिस जारी कर मुद्दे पर जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने डीयू को हलफनामा दायर कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत अभी दाखिले की क्या प्रक्रिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त तय की है।
अदालत ने एनजीओ चाइल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि इस मुद्दे पर कॉलेजों में समन्वय के लिए तंत्र तैयार किया जाए।
स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिलों को केंद्रीयकृत करने पर हर आवेदक को सामान मौका मिलेगा। याची का दावा है कि अभी जो दाखिला प्रक्रिया है। वह त्रुटिपूर्ण है। अभी ट्रायल के दौरान कॉलेजों में समन्वय नहीं है। अभी आवेदक एक समय में एक दिन दो कॉलेजों में ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसे में अदालत डीयू को इस मुद्दे पर गाइडलाइन बनाने का आदेश जारी करे।