सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पैसा जमा करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं देने का फैसला किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यदि 13 अप्रैल तक पैसा नहीं जमा करया तो पुणे स्थित उसकी आलीशान एम्बी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दिया जाएगा। सुब्रत रॉय को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के खाते में 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपये जमा करवाने हैं।
SEBI-Sahara case: No relief to Subrata Roy for the time being, with SC refusing to extend the time granted to him for depositing the money.
— ANI (@ANI_news) April 6, 2017
गौरतलब हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई थी। उस समय कोर्ट ने एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि एम्बी वैली की कीमत 39000 करोड़ रुपये है।
वहीं, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सहारा प्रमुख को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। 13 अप्रैल तक उनको पैसा जमा करवाना था। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा।