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आप भी हो सकते हैं TDS घोटाले का शिकार, बचने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल

Tue, 06 Mar 2018 02:50 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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घोटालों के मौसम में सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 3200 करोड़ रुपये के टीडीएस घोटाले के उजागर होने के बाद इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 447 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन इसकी गाज उन कर्मचारियों को पर भी गिरेगी जिनका टैक्स जमा नहीं किया गया है। 

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ITR के लिए जरूरी होता है टीडीएस 
अगर आपकी सैलरी से कंपनी टीडीएस काटती है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी होता है। बिना टीडीएस की जानकारी दिए आईटीआर गलत फाइल हो सकता है, जिसकी जांच होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पहले पूछताछ और बाद में केस दर्ज कर सकता है। विभाग टैक्स चोरी के अपराध में जुर्माना भी लगा सकता है। इसलिए आपको टीडीएस कटने के बाद उसके जमा होने की भी जानकारी होनी चाहिए। 

फॉर्म 16 और 26ए एस में दिखेगा अंतर
टीडीएस जमा नहीं होने पर इसका अंतर आपके फॉर्म 16 और 26ए एस में दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीडीएस कटने की जानकारी फॉर्म 16 में तो दिखेगी, लेकिन 26ए एस में टैक्स जमा होने के तौर पर नहीं दिखेगा। ऐसा होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास डिमांड नोटिस भेज सकता है। इसलिए अपने फॉर्म 26 एएस को हर तिमाही के बाद चेक करते रहिए। 

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ऐसे करें चेक

income tax
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर टैक्सपेयर के फॉर्म 26 एएस को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहता है। https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome.html?nextPage=taxCred पर आप लॉगिन करके इसको देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी के तौर पर अपना पैन नंबर, पासवर्ड (कम से कम आठ करेक्टर का), जन्म तिथि और कैप्चा कोड देना होगा। इसको सबमिट करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा। यहां पर माई अकाउंट सेक्शन पर जाकर के फॉर्म 26 एएस को चेक कर सकते हैं। 

हर तिमाही के बाद जमा होता है टीडीएस
प्रत्येक कंपनी को हर तिमाही के खत्म होने के एक महीने के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टीडीएस जमा करना होता है। 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई है। इसके बाद फॉर्म 26 एएस को 31 मई के बाद अपलोड किया जाएगा। 
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