वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में पीएफ से जुड़े इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किया था। क्या आपको पता है इन बदलावों से आपकी जेब किस तरह प्रभावित हो रही है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें।
बजट में प्रस्तावित नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 साल की नौकरी से पहले प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालता है तो उस पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा।
आपको बता दें कि 5 साल की इस अवधि की गणना करते समय एक से अधिक कंपनियों में नौकरी की अवधि को भी गिना जाएगा। हालांकि, यदि आप 5 साल की नौकरी के बाद पीएफ के पैसे निकालते हैं तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा।