फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आईटीआरः नोटिस मिलने के बाद भी फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न, मिलेगा यह फायदा

Fri, 22 Jun 2018 01:15 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन

आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लाखों करदाताओं को आयकर ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दे दी है। ट्रिब्यूनल ने अपने एक फैसले में कहा है कि रिटर्न फाइल करने के बाद के बाद भी अगर आपको नोटिस मिला तो उसके बाद भी रिवाइज रिटर्न को दाखिल कर सकेंगे। 

विज्ञापन


इनको मिलेगा लाभ
हालांकि ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि रिवाइज रिटर्न दाखिल करने का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो तय समय में इसे दाखिल कर देंगे। 20 जून को मुंबई बेंच द्वारा  दिए गए आदेश के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (5) के तहत ऐसा किया जा सकता है। 

अभी मिलता है एक साल का समय
अभी रिवाइज रिटर्न को दाखिल करने के लिए एक साल का समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति या फिर आयकर विभाग द्वारा असेसमेंट करने की तारीख से मान्य होगा। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि अगर करदाता ने एलटीसीजी टैक्स का लाभ लिया है, तो फिर उसको भी इस रिवाइज रिटर्न में दाखिल कर सकते हैं। 
विज्ञापन


आईटीआर में देनी होगी जानकारी
इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि किराये पर दिए मकान के खाली रहने पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 

विज्ञापन

अभी तक यह था कानून 

इससे पहले इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी को किराये पर उठा रखा है या नहीं तो भी किराये की इनकम पर टैक्स देना होता था। हालांकि अब इसमें राहत मिल गई है। 

लेकिन करना होगा यह काम
हालांकि टैक्स में लाभ लेने के लिए खाली पड़ी प्रॉपर्टी को खुद के लिए इस्तेमाल किया--ऐसा दिखाना होगा। इससे आईटीआर फाइल करते वक्त लोग ज्यादा टैक्स का भुगतान करने से बच जाएंगे। 

तीन मकान वालों को भी होगा फायदा
अगर आप तीन मकानों के मालिक हैं, तो रिटर्न फाइल करते वक्त भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि किस मकान के लिए आप टैक्स भरेंगे और किसके लिए नहीं। अगर आप पहले किसी और मकान पर टैक्स भर चुके हैं और इस साल दूसरे मकान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो अब कोई भी कानून ऐसा करने से आपको रोक नहीं सकता है। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें