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40 लाख से अधिक के मकान पर नहीं मिलेगा फायदा

Fri, 01 Mar 2013 08:32 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
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होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट का फायदा बड़े शहरों के ग्राहकों के लिए मिलना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है कि यदि घर की कीमत 40 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको बाकी छूट की शर्त पूरी करने के बाद भी आयकर पर अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं मिलने वाला हैं। यानी, वित्त मंत्री ने यह रियायत देने में भी कंजूसी कर दी है।
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साल 2013-14 के बजट में पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों को 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट देने की बात कही गई है। फाइनेंस बिल के अनुसार 40 लाख रुपये से ज्यादा के कीमत वाले घर पर यह छूट लागू नहीं होगी। यानी, घर खरीदने वाले ऐसे ग्राहकों को नए प्रावधान का फायदा नहीं मिलेगा, जिनके घरों की कीमत 40 लाख रुपये से ज्यादा है।

यही नहीं यदि आप सोच रहे कि साल 2013-14 में मिलने वाले इस अतिरिक्त कर छूट का लाभ पहले होम लोन पर ले सकते हैं, तो उसकी बारीकियों को भी आपको समझना होगा। यदि आपके नाम से पहले से ही कोई घर है और उस पर आपने भले ही होम लोन नहीं लिया है, तो भी अतिरिक्त छूट का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं।
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चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गर्ग के अनुसार बजट के इस प्रावधान का कर छूट में बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। होम लोन कर छूट का यह लाभ ग्राहकों को 2013-14 में पहले घर की खरीदारी पर ही मिलेगा। ऐसे में यह कदम आम आदमी को राहत देने वाले नहीं है।

बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी यदि कोई ग्राहक होम लोन लेता है, तो उसे एक वित्त वर्ष में दिए जाने वाले ब्याज पर अधिकतम 1.50 रुपये तक की राशि पर आयकर छूट मिलती है। नए प्रावधान में पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहक को 25 लाख रुपये तक के होम लोन 2.50 रुपये तक की छूट मिलेगी। यदि वह अतिरिक्त एक लाख रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2013-14 में पूरा नहीं कर पाता है, तो वह अगले वित्त वर्ष में बची राशि पर आयकर छूट का लाभ ले सकता है। हालांकि, इस सुविधा के लिए एक अप्रैल 2013 से लेकर मार्च 2014 के बीच ही घर खरीदना होगा।

पंजाब एंड सिंध बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसका फायदा मेट्रो शहरों के ग्राहकों को कम मिलने वाला है। जहां एक तो अब 40 लाख रुपये की कीमत में घर मिलना काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी अहम बात यह है कि पहली बार घर खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक 20 फीसदी राशि ही मार्जिन के रूप में देते हैं (ज्यादातर बैंक 25 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर अधिकतम 80 फीसदी राशि ही फाइनेंस करते हैं)। ऐसे में शेष राशि के लिए वह कर्ज लेते हैं। बड़े शहरों में ऐसे में कर्ज की राशि 25 लाख रुपये से ज्यादा ही बैठती है। जिसे देखते हुए यह ग्राहक भी लाभ के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
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