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जल्द ही सिर्फ 3 साल की एफडी पर भी मिलेगी टैक्स छूट

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सरकार 3 साल की एफडी को टैक्स फ्री करने की बैंकों की तरफ से की जा रही मांग पर विचार कर रही है। फिलहाल बैंकों में जमा एफडी पर 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद टैक्स में राहत मिलती है। यही कारण है कि लोग म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस की तरफ मुड़ जाते हैं।
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इकोनोमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, बैंक अधिकारियों और वित्तीय संस्थाओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बजट से पहले होने वाली एक मीटिंग में यह भी आग्रह किया है कि कंपनियों पर टैक्स लगाने का भी स्लैब बनाया जाना चाहिए, जैसा कि व्यक्तिगत करदाता के लिए होता है।

दरअसल, सरकार देश में घटती बचत को लेकर चिंतित है और चाहती है कि लोग अधिक बचत करें। कम बचत होने की वजह से सरकार को भी अपने लिए धन जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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कहां कितनी अवधि पर मिलती है छूट

आपको बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट एक समान नहीं है। जहां एक ओर बैंक एफडी पर 5 साल से अधिक की अवधि पर टैक्स छूट है, जो वहीं दूसरी ओर पीपीएफ में इसकी समय सीमा 15 साल है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट भी 6 साल के बाद टैक्स में राहत देता है। फिलहाल ईएलएसएस टैक्स छूट तीन साल के बाद ही मिलती है, जिसके चलते बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं।

फिलहाल कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम, पब्लिक प्रोविडंट फंड, बैंक डिपोजिट, लाइफ इंश्योरेंस जैसी स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है।
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