अगर आप किसी रेस्तरां में खा रहे हैं, जिसमें एयरकंडीशनर नहीं लगा है तो आपको अपने बिल पर सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा। एयरकंडीशनर रेस्तरां में भी खाने पर सर्विस टैक्स बिल के 40 फीसदी हिस्से पर ही देना होगा।
ऐसे में 1 जून से लागू 14 फीसदी के सेवा कर (एजुकेशन सेस को शामिल कर) के मद्देनजर अब कुल राशि पर प्रभावी टैक्स की दर सिर्फ 5.6% होगी। पहले यह 4.94% थी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक एयर कंडीशन, सेंट्रल या इसके किसी हिस्से में हीटिंग सुविधा रहित रेस्तरां, इटिंग ज्वायंट या मेस में खाने पर आने वाले बिल पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।