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रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए काम की खबर

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अगर आप किसी रेस्तरां में खा रहे हैं, जिसमें एयरकंडीशनर नहीं लगा है तो आपको अपने बिल पर सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा। एयरकंडीशनर रेस्तरां में भी खाने पर सर्विस टैक्स बिल के 40 फीसदी हिस्से पर ही देना होगा।
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ऐसे में 1 जून से लागू 14 फीसदी के सेवा कर (एजुकेशन सेस को शामिल कर) के मद्देनजर अब कुल राशि पर प्रभावी टैक्स की दर सिर्फ 5.6% होगी। पहले यह 4.94% थी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक एयर कंडीशन, सेंट्रल या इसके किसी हिस्से में हीटिंग सुविधा रहित रेस्तरां, इटिंग ज्वायंट या मेस में खाने पर आने वाले बिल पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
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इसे ऐसे समझें

दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ एयरकंडीशनर और एयर-हीट रेस्तराओं को ही अब सर्विस टैक्स देना होगा। ऐसे रेस्तराओं में बिल की कुल रकम से 60 फीसदी की कटौती के बाद बाकी बची 40 फीसदी की राशि पर सर्विस टैक्स लगेगा।

ऐसे में 1 जून से लागू 14 फीसदी के सेवा कर (एजुकेशन सेस को शामिल कर) के मद्देनजर अब कुल राशि पर प्रभावी टैक्स की दर सिर्फ 5.6 फीसदी ही होगी।

एक जून, से पहले सर्विस टैक्स की दर 12.36 थी। इसमें एजुकेशन सेस शामिल था। उस दौरान सर्विस टैक्स की प्रभावी दर 4.94 फीसदी पड़ रही थी।
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