अब पीएफ के पूरे पैसे निकाले जा सकेंगे
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केन्द्र सरकार ने पीएफ निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार कोई भी खाताधारक इलाज, घर खरीदने, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने पीएफ खाते में जमा पूरे पैसे निकाल सकता है।
मौजूदा नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद अपने पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकता था। साथ ही, नौकरी के दौरान कोई भी 54 साल की उम्र में पीएफ निकाल सकता है। हालांकि, यह नियम सिर्फ 30 अप्रैल तक लागू है।
पिछले दिनों केन्द्र सरकार की तरफ से पीएफ के पैसे निकालने को लेकर कई नए नियमों का ऐलान किया गया था। नए नियम के तहत 1 मई से नए नियम लागू होने हैं।