पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों अब मेडिकल इमरजेंसी के समय एक लाख रुपये तक खाते से निकाल सकेंगे। ग्राहकों को राहत देते हुए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इसके लिए उनको आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक से मिलना होगा।
बैंक के ग्राहकोॆ की सुविधा के लिए आरबीआई ने पांच नवंबर को खाते से निकासी सीमा को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर के पचास हजार रुपये किया था। आरबीआई के इस कदम से बैंक के 78 फीसदी खातेदार अपनी पूरी रकम खाते से निकाल सकेंगे। आरबीआई ने खाताधारकों को एक और सुविधा देते हुए कहा है कि यह रकम पीएमसी बैंक के एटीएम से भी निकाली जा सकती है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आरबीआई पूरे मामले को अच्छी तरह समझती है और ऐसे मामलों की विशेषज्ञ संस्था है। हम इसके अधिकारों में दखल नहीं देना चाहतेद्व लेकिन जानना चाहते हैं कि खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे वित्तीय मामलों में आरबीआई ही फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं।