विदेशों में काला धन रखने वालों पर लगाम कसने के लिए शुक्रवार को मोदी सरकार ने बिल पेश कर दिया है, जिसमें काफी कड़े प्रावधान किेए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विदेश में संपत्ति या धन की जानकारी सरकार को नहीं देगा तो उस पर 90 फीसदी का जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि यह जुर्माना उस पर लगने वाले 30 प्रतिशत टैक्स के अतिरिक्त होगा। वहीं दूसरी ओर, जो विदेश में अपनी संपत्ति या धन होने की घोषणा करता है, उसे सिर्फ 30 प्रतिशत का जुर्माना अदा करना होगा। हालांकि, यह जुर्माना भी उस पर लगने वाले 30 फीसदी टैक्स के अतिरिक्त होगा।
सरकार इन नियमों को अप्रैल 2016 से लागू करना चाहती है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि इस अनुपालना की अवधि क्या होगी। इस बिल में ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं, जिनसे टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से किए जाने वाले किसी दुरुपयोग से भी बचा जा सके।