केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एलटीसी (लीव ट्रेवल कनसेशन) नियमों में ढील दी है। केंद्रीय कर्मचारी अब एलटीसी के तहत अपनी यात्रा
शुरू होने के चार महीने पहले एडवांस ले सकेंगे। मौजूदा नियम एक कर्मचारी के स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनकी प्रस्तावित एलटीसी यात्रा
पर जाने की तारीख से 65 दिन पूर्व एडवांस लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।
एक सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के अतिरिक्त जब एलटीसी का लाभ लेता है तो उसे यहां-वहां की यात्रा के लिए टिकट की अदायगी की जाती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 से अग्रिम आरक्षण के लिए बुकिंग समय 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है।
इसलिए, ट्रेन से यात्रा करने की सूरत में सरकारी कर्मचारियों की एलटीसी एडवांस की समय सीमा 65 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की जाती है। उन मामलों जिनमें एलटीसी के तहत यात्रा अन्य तरीकों जैसे वायुयान, समुद्र या सड़क के जरिये हैं, की सूरत में एलटीसी एडवांस की सीमा 65 दिन ही रहेगी। वर्तमान में करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में उपलब्ध कैटरिंग सुविधा के लाभ को आवश्यक रूप से लेना होगा और इसका मूल्य टिकट में शामिल होगा।