अगर आप रिटायरमेंट अथवा आपातकाल स्थिति में पीएफ की रकम निकालने की सोच रहे हैं तो आधार कार्ड जरूर बनवा लीजिए। दरअसल श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को निर्देश दिया है कि वह 31 दिसंबर तक 43 शहरों में कर्मचारियों के बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर को भी जोड़े। इसका मतलब साफ है कि पीएम की रकम निकालने वक्त अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक आधार नंबर को ईपीएफओ की कई स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने वाले कर्मचारियों के बैंक अकाउंट से लिंक करने की जरूरत है। ईपीएफओ अपनी तीन योजनाओं प्रॉविडेंट फंड (पीएफ), मंथली पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस के लिए आधार बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करने जा रही है।
इसके तहत श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि देश के 43 जिलों के 31 दिसंबर, 2012 तक लाभार्थियों के आधार नंबर को उनके डिटेल्स से जोड़ दिया जाए। पीएफ ऑफिस ने इन जिलों के हर कर्मचारी को आधार नंबर और बचत खाता से संबंधित सारी जानकारियां तैयार रखने को कहा है। इनमें मुंबई, हैदराबाद, पुणे, मैसूर और दिल्ली के जिले शामिल हैं।
हालांकि अभी तक करीब 22 करोड़ लोगों को ही आधार नंबर दिए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो रकम मिलने को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। इससे आधार कार्ड नहीं होने पर पेंशन निकालने में परेशानी बढ़ जाएगी।