2018-19 वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आयकर रिटर्न भरने की तैयारी करदाताओं को शुरू कर देनी चाहिए। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आईटीआर फॉर्म जारी किर दिए हैं। इस वर्ष विभाग ने एक अहम बदलाव किया है, जो आपके लिए जानना अनिवार्य है।
विभाग ने बदला ये नियम
बेसिक आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अब आपको अपने कर की जानकारी विभाग को देनी होगी। ध्यान रहे कि ये नियम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अनिवार्य होगा जो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यानी आईटीआर फॉर्म-1 भर रहे हैं। विभाग के इस नियम से आपको बड़ा फायदा होगा क्योंकि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सकेगी।