आयकर रिटर्न अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो इसको इस महीने की 31 तारीख से पहले कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है व जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है।
समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। 31 जुलाई 2019 के बाद. लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं एक जनवरी से 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
आकलन वर्ष का मतलब उस वित्त वर्ष के अगले वर्ष से है जिस वित्त वर्ष की आमदनी का आकलन किया जा रहा हो। इस वर्ष में आप पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2019-20 का आकलन वर्ष 2020-21 होगा।
करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब उनको पैन कार्ड के बजाए आधार कार्ड से रिटर्न भरने की सुविधा भी दे दी है। वित्त मंत्री ने पांच जुलाई को पेश हुए बजट में कहा कि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इससे कई लोगों को फायदा मिलेगा। फिलहाल आधार कार्ड को आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी कर दिया गया है।