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इक्विटी में निवेश से 12% तक की आमदनी

Thu, 13 Sep 2012 01:13 PM IST
नई दिल्ली/कारोबार डेस्क
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प्रशांत गुड़गांव में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनके माता-पिता दूसरे शहर में रहते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए अपने इकलौते बेटे पर ही निर्भर करते हैं। इसके लिए प्रशांत प्रति माह उनके पास पैसे भेजते हैं। फिलहाल वह किसी ऐसे निवेश की तलाश में हैं जिसके रिटर्न से वह मां-बाप के लिए मासिक आय का इंतजाम कर सकें। इसके अलावा वह अपने रिटायरमेंट के लिए भी निवेश करना चाहते हैं। वह किसी सरल और सुरक्षित स्कीम में ही अपना पैसा लगाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से वह बचना चाहते हैं।
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बाजार की समझ न होने पर दूर रहना बेहतर
मौजूदा हालात में म्यूचुअल फंड में निवेश भी शेयर मार्केट की तरह ही होता जा रहा है। ज्यादा रिटर्न के आकर्षण में शेयर बाजार में निवेश करना निवेशकों को हमेशा से ललचाता रहा है, लेकिन कई बार यह नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान परिस्थितियों में और अन्यथा भी इसमें औसतन 8 से 11-12 फीसदी तक ही रिटर्न मिल पाता है। इसलिए बाजार की अच्छी समझ न होने पर इनसे दूर रहने में ही आपकी बेहतरी दिखती है।

पोस्ट ऑफिस की योजनाएं दमदार विकल्प
बाजार के जोखिमों से बचते हुए सुरक्षित निवेश के लिए आम आदमी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) तथा डाकघर की विभिन्न योजनाओं जैसे मासिक आय योजना (एमआईएस) सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम -2004 (एससीएसएस) व रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) आदि में निवेश कर सकता है।
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पोस्ट आफिस की मासिक जमा योजना में 5 वर्ष के लिए अकेले 1,500 रुपये से 4.50 लाख रुपये तक तथा संयुक्त रूप से 9 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। इस पर 8.5 फीसदी सालाना की दर से प्रतिमाह ब्याज मिलता है। इसके साथ आप एक बचत खाता और एक आरडी खाता भी खोलें तथा एमआईएस के ब्याज की राशि को बचत खातें में जमा करने तथा बचत खाते से आरडी में ट्रांसफर करने की हिदायत दें। इस तरह आपको 8.84 फीसदी की वार्षिक आय होगी।

माता-पिता के लिए एससीएसएस
यदि आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप उनके नाम से एससीएसएस में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। यह 5 वर्ष के लिए होती है तथा इसमें 9.3 प्रतिशत सालाना की दर से तिमाही ब्याज मिलता है। इसमें किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर छूट भी मिलती है। इसके ब्याज पर स्रोत से टैक्स कटता है। यदि आपके माता-पिता की आय पर कर देय नहीं है, तो फार्म 15 एच देकर इससे बचा जा सकता है।

ब्याज पर नहीं मिलेगा ब्याज
ध्यान रखें, यदि आपने एमआईएस, एससीएसएस पर देय ब्याज समय पर नहीं लिया है, तो उस ब्याज पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए आप डाकघर में एक बचत खाता भी खोलें और निवेश पर अर्जित ब्याज को बचत खाते में जमा करने की हिदायत दे दें। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखें कि मेच्योरिटी पर एमआईएस, एससीएसएस का पैसा न लेने पर मेच्योरिटी डेट के बाद उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अत: इन निवेशों का समय पर भुगतान अवश्य ले लें और आवश्यकता होने पर दोबारा निवेश करें।
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